बालाघाट। जिले की वारासिवनी पुलिस ने कु.प्रज्ञा द्विवेदी पिता राकेश द्विवेदी निवासी अवधपुरी भोपाल को 13 जून 2018 को धारा 406, 420 धोखधड़ी करने के आरोप में उसके निवास से गिरफ्तार कर कल 14 जून 2018 को वारासिवनी न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जहां उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत पर रिहा किये जाने के आवेदन को खारिज करते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी को बालाघाट जेल भेजने के आदेश दिये। यह उल्लेखनीय है कि नव इंफोटेक एमपी नगर जोन न.1 प्लाट नंबर 11 प्रेस काम्प्लेक्स भोपाल के प्रो.रमाकांत उपाध्याय के साथ सहयोगी के रूप में कार्यरत थी। रमाकांत उपाध्याय ने बालाघाट वारासिवनी के पत्रकार आनंद ताम्रकार से बालाघाट वार्ता नामक वेब साइट बनाने के लिये फोन पर चर्चा की और 25 हजार रूपये में वेबसाइट बनाकर देने की परस्पर सहमति होने पर आनंद ताम्रकार द्वारा रमाकांत उपाध्याय की फर्म नव इंफोटेक के खाते में जो कि भारतीय स्टेट बैंक की हबीबगंज शाखा में 5 हजार रूपये तथा प्रज्ञा द्विवेदी के स्टेट बैंक हबीबगंज शाखा के खाते में नेटबैकिंग के माध्यम से 5 हजार रूपये डाले तथा भोपाल स्थित अपने रिश्तेदार के मार्फत बैं...
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