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रीवा : हत्या के मामले में 3 लोगों को आजन्म कारावास , यह था गुनाह

रीवा | लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व अपने साथी के साथ घर की ओर जा रहे एक युवक को सुनियोजित तरीके से ले जाकर बंद कमरे में मारपीट किये जाने से हुई मौत मामले में दोनों पक्षों का साक्ष्य सुने जाने के बाद मऊगंज न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत से 3 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है।  इस मामले में लोक अभियोजक अधि. जयलाल साकेत ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि 7 दिसम्बर 2015 की रात लगभग 9 बजे पाड़र गांव से रजनीश पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी छोटी नरैनी थाना मऊगंज अपने घर की ओर जा रहा था। तभी आरोपी निशान्त पटेल, पिन्टू उर्फ संजीव पुत्र बंशबहादुर, अन्नू उर्फ राजराखन मिल गये तथा सुनियोजित तरीके से उसे एक घर में बुला ले गये। जहां ले जाकर तीनों आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की।  सिर में संघातिक चोट की वजह से रजनीश की मौत हो गई। जिसके बाद उक्त आरोपी रजनीश को उसी हालत में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिसे लेकर तीनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी। पुलिस इस मामले में हाथ-पैर मार रही थी, तभी मृतक के एक साथी योगेन्द्र पटेल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिसके बाद पुलिस ने योगेन्द्र से पूछताछ शुरू की और उसने सारी घटना को पुलिस से अवगत करा दिया। जिसके मुताबिक आरोपियों ने रजनीश के साथ मारपीट किया जाना साबित हो गया।  इस मामले में विद्वान न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने दोनों पक्षों से जिरह के बाद आरोपियों को धारा 307 के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। जबकि धारा 323, 342 के तहत आरोपियों को 6 माह का कारावास व 5 सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। शासन की ओर से एड. जयलाल साकेत लोक अभियोजक ने पैरवी की। 

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