भोपाल. बीते वर्ष नवंबर माह में नोटबंदी के दौरान यदि आपने अपनी आय से ज्यादा राशि बैंक खाते में जमा की है तो आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। ऐसे लोगों की विभाग में एक और सूची बनाई जा रही है। इसके लिए विभाग आपको ई-मेल या नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कह सकता है। अब लोगों के पास विभाग द्वारा जानकारी भेजी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर 2016 को केन्द्र सरकार ने 500 एवं 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इसके साथ इस मूल्य के नोटों को बैंकों में जमा कराने को कहा था। इसकी अवधि 30 दिसंबर तक रखी गई थी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सोना, वाहन सहित कीमती सामान खरीदे और कई आयकरदाताओं ने अपनी आय से अधिक बैंकों में नोट जमा कराए।
जिन लोगों ने नोट जमा कराए उसकी जानकारी बैंकों के माध्यम से आयकर विभाग को मिल गई। आय से अधिक राशि जमा कराने वालों को लगातार नोटिस दिए गए। आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि विभाग एक और सूची तैयार कर रहा है, जिसकी जानकारी आयकरदाताओं को मेल या एसएमएस से मिलेगी।
कुछ लोगों को नोटिस भी दिए जा सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग के वेबसाइट पर भी ऐसे लोगों का नाम डाला जा सकता है। इस कवायद को लेकर विभाग का मानना है कि जो लोग कर देने से बच रहे हैं, वे भी कर का भुगतान कर सकेंगे।
चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार जैन ने कहा कि लोगों के पास मेल या एसएमएस पहुंचने लगे हैं। ऐसे लोग जिनको मेल या एसएमएस मिल गए है, वे अपने टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क कर अपना जवाब शीघ्र पेश करें ताकि उनका पक्ष आयकर विभाग में रखा जा सकें। आयकरदाता को यह जवाब ऑनलाइन देना है।
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