मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्थानीय अदालत ने 33 वर्षीय विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, और ससुर सहित सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. ये सजा मृतका की पांच साल की बेटी की गवाही के आधार पर दी गई है.
सहायक लोक अभियोजक रामभजन सिंह पाल ने आज बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने 33 वर्षीय मनीषा की दहेज के कारण की गयी हत्या के जुर्म में पति पवन शर्मा, ससुर हरिशंकर, सास शीला, जेठानी ढकको बाई, जेठ रामनरेश, देवर सोनू और ननद मंजू को दोषी करार दिया और सभी को गुरूवार को आजीवन कारावास की सजा दी.
उन्होंने बताया कि जिले के कुम्हेरी गांव की मनीषा की शादी वर्ष 2007 में गंजरामपुर गांव के पवन शर्मा के साथ हुई थी. मनीषा के ससुराल वाले शादी के बाद से उसके देवर की शादी के चढ़ावे के लिये जेवर लाने के लिये कहते थे. इसको लेकर ससुराल के लोगों ने 22 जुलाई 2013 को उसे पीटा और गमछे से उसके गले में फन्दा लगाकर उसकी हत्या कर दी. मनीषा की हत्या के बाद उसके ससुराल के लोगों ने उसकी लाश को बिना पोस्टमार्टम कराये ही जला दिया.
पाल ने बताया कि घटना के वक़्त मनीषा की 5 वर्षीय बेटी मौके पर ही मौजूद थी और उसने न्यायालय में घटना को बताया. अदालत ने मृतका की नाबालिग लड़की की गवाही को सही माना और अदालत ने सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को मुरैना जेल भेज दिया.
सहायक लोक अभियोजक रामभजन सिंह पाल ने आज बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने 33 वर्षीय मनीषा की दहेज के कारण की गयी हत्या के जुर्म में पति पवन शर्मा, ससुर हरिशंकर, सास शीला, जेठानी ढकको बाई, जेठ रामनरेश, देवर सोनू और ननद मंजू को दोषी करार दिया और सभी को गुरूवार को आजीवन कारावास की सजा दी.
उन्होंने बताया कि जिले के कुम्हेरी गांव की मनीषा की शादी वर्ष 2007 में गंजरामपुर गांव के पवन शर्मा के साथ हुई थी. मनीषा के ससुराल वाले शादी के बाद से उसके देवर की शादी के चढ़ावे के लिये जेवर लाने के लिये कहते थे. इसको लेकर ससुराल के लोगों ने 22 जुलाई 2013 को उसे पीटा और गमछे से उसके गले में फन्दा लगाकर उसकी हत्या कर दी. मनीषा की हत्या के बाद उसके ससुराल के लोगों ने उसकी लाश को बिना पोस्टमार्टम कराये ही जला दिया.
पाल ने बताया कि घटना के वक़्त मनीषा की 5 वर्षीय बेटी मौके पर ही मौजूद थी और उसने न्यायालय में घटना को बताया. अदालत ने मृतका की नाबालिग लड़की की गवाही को सही माना और अदालत ने सजा सुनाने के बाद सभी अभियुक्तों को मुरैना जेल भेज दिया.
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