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लोन घोटाले में 3 साल की जेल


भोपाल। भोपाल में साईं होम्स के नाम पर फर्म चलाने वाले रवि साहू, राजकुमार राय और रमेशचंद्र दुबे को फर्जी लोन घोटाले में 3 साल की जेल और 6.20 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। फैसला भोपाल की सीबीआई विशेष अदालत में हुआ। इनके साथ घोटाले में शामिल स्टेट बैंक आॅफ मैसूर के बैंक मैनेजर एस हेगड़े, असिस्टेंट मैनेजर रवींद्र कुमार को भी यही सजा दी गई है। 


अभियोजन अनुसार घटना वर्ष 2006 से 2009 के बीच रायसेन रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में हुई थी। सीबीआई को बैंक की ओर से 25 जुलाई 2012 को लिखित शिकायत मिली थी। शिकायत में बैंक से करीब 28 लाख रुपए के फर्जी लोन स्वीकृत करने की बात कही गई। जांच में पता चला कि बैंक मैनेजर एस हेगड़े, असिस्टेंट मैनेजर रवींद्र कुमार, सांई होम्स प्राईवेट लिमिटेड के रवि साहू, राजकुमार राय और रमेशचंद्र दुबे ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तीन लोन स्वीकृत कराए हैं। 

आरोपियों ने मिलकर अन्य लोगों के नाम पर लोन आवेदन किए और उनके फर्जी हस्ताक्षकर कर लोन की राशि सांई होम्स बिल्डर के खाते में जमा करा दिया। लोन प्रक्रिया के दौरान दोनों ही बैंक अधिकारियों ने बगैर किसी जांच के सीधे लोन राशि स्वीकृत कर दी। बाद में यह राशि आरोपियों ने बांट ली। सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

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