भोपाल | मप्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन वर्ष 2017-18 के लिए फसलों का बीमा किए जाने की अधिसूचना जिलेवार जारी की गई है। फसल बीमा के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस सीजन में 15 जनवरी तक किसानों का फसल बीमा किया जा सकेगा। प्रदेश में ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लिया है, उनका फसल बीमा अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक द्वारा किए जाने का प्रावधान है।
प्रदेश में ऋणी एवं अऋणी सभी किसानों के लिए प्रीमियम दर बीमित राशि का मात्र डेढ़ प्रतिशत रबी फसलों के लिए देय होगा। प्रदेश में करीब 88 लाख किसान हैं। राज्य में रबी सीजन 2016-17 में किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के मकसद से 27 लाख 77 हजार किसानों का बीमा करवाया गया था। खरीफ वर्ष 2017 में करीब 33 लाख 50 हजार किसानों का फसल बीमा किया गया है।
दी गई क्षतिपूर्ति
किसानों को खरीफ सीजन 2016 में हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनियों द्वारा की जा चुकी है। राज्य के 8 लाख 39 हजार किसानों को उनके फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में 1663 करोड़ 37 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। योजना में क्षेत्रीय आपदा, ओला-वृष्टि, जल-भराव तथा कटाई के उपरांत प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर खेत इकाई पर क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्रावधान है।
किसानों को खरीफ सीजन 2016 में हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनियों द्वारा की जा चुकी है। राज्य के 8 लाख 39 हजार किसानों को उनके फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में 1663 करोड़ 37 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। योजना में क्षेत्रीय आपदा, ओला-वृष्टि, जल-भराव तथा कटाई के उपरांत प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर खेत इकाई पर क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का प्रावधान है।
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