सीधी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छात्रो के शत प्रतिशत मैपिंग कराने का निर्देश संस्था प्रमुखों को दिया गया था किन्तु लापरवाह संस्था प्रमुखो द्वारा काफी समय बाद भी छात्रों की मैपिंग पोर्टल पर दर्ज नही कराई गई है जिसके बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले की 33 निजी स्कूले एवं 32 शासकीय स्कूलो की मान्यता समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मैपिंग संबधी उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए 24 घण्टे का समय संस्था प्रमुखो को दिया गया है किन्तु इस अवधि में कार्य पूर्ण होता नही दिख रहा है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के तहत समस्त स्कूलो के छात्र छात्राओ को शत प्रतिशत मैप किया जाकर फीडिंग पोर्टल पर की जानी थी इस कार्य के पूर्ण किए जाने से शत प्रतिशत पहचान होने के साथ ही आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता पोर्टल पर अपलोड कर बच्चों की पृथक पहचान की जानी थी जिससे आने वाले समय में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ छात्रों को मिल सके किन्तु छात्रों के हितों संबधी कार्य पर संस्था प्रमुखो द्वारा काफी लापरवाही बरती गई जिसके चलते मैपिंग का कार्य आज तक पूर्ण नही हो सका है। लापरवाही बरतने वाली विद्यालयो के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है।
निजी विद्य़ालयों पर एक नजर
जिले की 33 निजी विद्यालयो के संचालको द्वारा छात्रो की मैपिंग नही कराई गई है कुछ विद्यालयो में यह कार्य अपूर्ण होना बताया गया है। विद्यालयो में इण्डियन चिल्ड्रेन स्कूल भैसरहा, सरस्वती शिशु मंदिर सिहावल, अजय मिडिल स्कूल पड़खुरी, सरस्वती पूर्व माध्य. विद्यालय ताला, विवेकानन्द एकेडमी मयापुर, सुपर थर्टी पब्लिक स्कूल मयापुर, अमन कान्वेन्ट स्कूल, लोकनाथ मेमोरियल स्कूल, न्यू आर्या पब्लिक स्कूल, शिवम मिडिल स्कूल ताला, न्यू एचएस तेगवा, आदर्श पूर्व माध्य. विद्यालय हिनौती, विंध्य मंदिर सीधी, साई ज्योति पब्लिक स्कूल खाम्ह, प्रेसीडेन्सी एकेडमी स्कूल करौदिया, जय मॉ कालिका आदिवासी विकलांग आश्रम, स्वं. रंगदेव स्मृति स्कूल सिहावल, न्यू शिक्षा इण्टरनेशलन स्कूल, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, इजीएस हरिजन बस्ती, अनूप विज्ञान ज्योति स्कूल, न्यू विंध्य एकेडमी, एमएल मेमोरियल स्कूल, इजीएस सुपेला, सीधी पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालय शामिल है।
निजी विद्य़ालयों पर एक नजर
जिले की 33 निजी विद्यालयो के संचालको द्वारा छात्रो की मैपिंग नही कराई गई है कुछ विद्यालयो में यह कार्य अपूर्ण होना बताया गया है। विद्यालयो में इण्डियन चिल्ड्रेन स्कूल भैसरहा, सरस्वती शिशु मंदिर सिहावल, अजय मिडिल स्कूल पड़खुरी, सरस्वती पूर्व माध्य. विद्यालय ताला, विवेकानन्द एकेडमी मयापुर, सुपर थर्टी पब्लिक स्कूल मयापुर, अमन कान्वेन्ट स्कूल, लोकनाथ मेमोरियल स्कूल, न्यू आर्या पब्लिक स्कूल, शिवम मिडिल स्कूल ताला, न्यू एचएस तेगवा, आदर्श पूर्व माध्य. विद्यालय हिनौती, विंध्य मंदिर सीधी, साई ज्योति पब्लिक स्कूल खाम्ह, प्रेसीडेन्सी एकेडमी स्कूल करौदिया, जय मॉ कालिका आदिवासी विकलांग आश्रम, स्वं. रंगदेव स्मृति स्कूल सिहावल, न्यू शिक्षा इण्टरनेशलन स्कूल, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, इजीएस हरिजन बस्ती, अनूप विज्ञान ज्योति स्कूल, न्यू विंध्य एकेडमी, एमएल मेमोरियल स्कूल, इजीएस सुपेला, सीधी पब्लिक स्कूल सहित अन्य विद्यालय शामिल है।
32 शासकीय विद्यालय शामिल
लपरवाही बरतने के मामले में 32 शासकीय विद्यालय भी शामिल है जिसमे से गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल हिनौती, माध्यमिक शाला सजवानी, प्राथमिक शाला गोपालपुर, प्रा. शा. अमझर, प्रा.शा. जोकी, प्रा.शा. सजवानी कला, प्रा. शा. राजगढ़ कोठार, प्रा. शा. कन्या हिनौती, शा. हाई स्कूल टीकर, प्रा. शा. बरमबाबा पश्चिम, प्रा. शा. सवैचा, प्रा. शा. गोपालपुर, मा. शा. कन्या गोपालपुर, हा.सें. वि. बरमबाबा, प्रा. शा. सिरसी, प्रा. शा. मौहार, प्रा. शा. देवगांव, मा. शा. कन्या कुशमहर सहित अन्य विद्यालय शामिल हैं। इन्हें मैपिग के लिए 24 घण्टे का समय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है।
लपरवाही बरतने के मामले में 32 शासकीय विद्यालय भी शामिल है जिसमे से गर्ल्स हायर सेकेण्ड्री स्कूल हिनौती, माध्यमिक शाला सजवानी, प्राथमिक शाला गोपालपुर, प्रा. शा. अमझर, प्रा.शा. जोकी, प्रा.शा. सजवानी कला, प्रा. शा. राजगढ़ कोठार, प्रा. शा. कन्या हिनौती, शा. हाई स्कूल टीकर, प्रा. शा. बरमबाबा पश्चिम, प्रा. शा. सवैचा, प्रा. शा. गोपालपुर, मा. शा. कन्या गोपालपुर, हा.सें. वि. बरमबाबा, प्रा. शा. सिरसी, प्रा. शा. मौहार, प्रा. शा. देवगांव, मा. शा. कन्या कुशमहर सहित अन्य विद्यालय शामिल हैं। इन्हें मैपिग के लिए 24 घण्टे का समय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है।
दर्ज होगी FIR
जिला शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के साथ ही छात्रो की अहित करने वाले संस्था प्रमुखो के विरुद्ध छात्र व उनके अभिभावक धोखाधड़ी व छल फरेब तथा शासन के निदेर्शो की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत स्कूला के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराएगे एवं इसकी सूचना 5 जनवरी तक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के साथ ही छात्रो की अहित करने वाले संस्था प्रमुखो के विरुद्ध छात्र व उनके अभिभावक धोखाधड़ी व छल फरेब तथा शासन के निदेर्शो की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत स्कूला के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराएगे एवं इसकी सूचना 5 जनवरी तक कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
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