जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतत: रोक लगा दी। प्रदेश भर में 18 फरवरी को हुई परीक्षा में गलत प्रश्नों सहित गलत मॉडल आंसरशीट लोड करने के पीएससी के कदम से प्रतियोगियों में गहरा आक्रोश था और इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई शहरों में प्रतियोगियों ने घपले की आशंका के चलते विरोध प्रदर्शऩ किया था।
बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल निर्धारित की। साथ ही राज्य सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस भी जारी किया है।
दरअसल, इस मामले में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में 5 सवाल पूछे गए थे जिनके सारे आप्शन गलत थे। इन आप्शनों में से गलत आप्शन को आयोग ने मॉडल आन्सरशीट में जगह दी थी। परीक्षार्थियों का कहना है कि इन्हीं पांच सवालों के नंबर न मिल पाने के कारण वे सेलेक्शऩ से वंचित रह गए।

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