रीवा। (Rituraj Dwivedi) जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के कार्य पालन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अन्तर्गत कृषक पुत्र-पुत्रियों को उद्योगों, स्वरोजगार स्थापना के लिये 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।
ऋण राशि में मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपए एवं बीपीएल हेतु पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपए दिया जायेगा।
कलेक्ट्रेट में प्राप्त कर सकते हैं आवेदन
स्वरोजगार स्थापना के इच्छुक हितग्राही कार्यालय जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 3 प्रथम तल से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदकों को नियमानुसार ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा।
यह होना जरूरी
कार्य पालन अधिकारी ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, वह रीवा जिले का मूल निवासी हो। उसकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो, वह न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का बकायादार न हो। आवेदक किसान का पुत्र या पुत्री हो, उसके माता या पिता के पास कृषि योग्य भूमि हो एवं आयकर दाता न हो।
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